इस डिजिटल युग में सभी नागरिकों का बैंकों में सेविंग अकाउंट जरूर होगा. और पैसों का लेनदेन करते होंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं. अगर आपके बैंक खाते में RBI के नियम के मुताबिक ज्यादा पैसों की लेनदेन होती है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस प्राप्त हो सकता है. इसलिए आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि सेविंग अकाउंट में आरबीआई के नियमों के अनुसार कितने पैसों की लेनदेन कर सकते हैं.
आरबीआई का नियम कहता है कि– सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने और निकालने के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है. आपके पास जितना पैसा है, वह अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं. लेकिन ज्यादा पैसे जमा करने पर आरबीआई का नियम लागू होता है, जिसमें आपको एक तय अमाउंट के बाद पैसे जमा करने पर इनकम टैक्स भरना होता है. अगर आप इनकम टैक्स नहीं बढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा आप पर नियमित कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
कब देना होगा इनकम टैक्स
एक सेविंग अकाउंट के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे की लेनदेन करने या जमा करवाने पर खाताधारक को टैक्स देना पड़ता है. अगर आपके बैंक खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है तो आपका बैंक आपके खाते की जानकारी आयकर विभाग को पहुंचा देता है. ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो खाताधारक को आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है.